December 14, 2024 |
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कॉलोनाइजरो का खौफ प्रशासन मोन, कॉलोनाइजर एवं संबंधित अधिकारी की मिली भगत से बस रही अवैध कालोनियां

 खुरई – खुरई नगरी क्षेत्र में जगह-जगह पर अवैध कॉलोनी की बाढ़ आई हुई हैं। कई कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काटने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत महसूस नहीं की। वहीं स्थानीय प्रशासन इस मामले में जानकर भी अंजान बना हुआ हैं।

 

अवैध कॉलोनाइजरो द्वारा जोरो से अवैध कॉलोनीया बसाई जा रही हैं जो प्रशासन की नजर से दूर है या जानकर भी अनजान है इन कॉलोनाइजर को अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। जबकि धड़ले से कर रहे हैं प्लाटों की बिक्री जिनकी रजिस्ट्री, नामांतरण भी हो रहे हैं

प्रशासन ने सालों पहले कॉलोनाइजरों की जांच के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जांच के उपरांत कई कॉलोनोइजारों FIR की गई, FIR के दौरान 110 कॉलोनाइजरों नोटिस जारी करते हुए रिकवरी के आदेश किए गए जिसमें से कुछ कॉलोनाइजर को करोडो के नोटिस भी दिए गए नोटिस देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नही हुई।

 

अवैध कॉलोनियों में होने वाली समस्याओं को देखते हुए एसडीएम ने अवैध प्लाॅट काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ 2 साल पहले मुहिम की शुरूआत की थी। इस दौरान तहसीलदार को आदेशित किया था कि अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों पर एफआईआर कर सभी प्लाटों के अंतरण निरस्त किए जाए, अभी प्रशासनिक अधिकारी अवैध कॉलोनाइजरों को fir के साथ नोटिस भी दिये थे , नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते है।

 

कॉलोनाइजर मूलभूत सुविधाएं नहीं करवा रहे उपलब्ध

अबैध कॉलोनी

क्षेत्र में काटी जा रही अवैध काॅलोनियों में कॉलोनाइजरों के द्वारा किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही है। इन कॉलोनियाें में न तो बारिश के पानी के निकासी के लिए नाली का प्रबंध किया गया और न ही लाइट, पीने के पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

जबकि नियम अनुसार कॉलोनियों में कॉलोनाइजरों को पीने के पानी, रोशनी के लिए लाइट, सड़क, बारिश के पानी निकासी के लिए नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा कॉलोनाइजरों को जमीन पर प्लॉट काटने के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति लेनी होती है, लेकिन क्षेत्र के अधिकांश कॉलोनाइजर कॉलाेनी काटने के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ले रहे है।

अबैध कॉलोनी

आवश्यक स्वीकृति

ना रोड ना नाली

कॉलोनी काटने के लिए निम्नलिखित नियम पूरे करना अनिवार्य हैं इन परमिशनों के बिना कोई भी कार्य अवैध है.. ये नियम पंचायत एरिया में भी लागू हैं
1. सबसे पहले संबंधित पंचायत,परिषद या निगम से NOC
2. SOIL टेस्टिंग रिपोर्ट
3. RERA नंबर इसी नंबर के बाद ग्राहक के हितों के लिए 3 सदस्यीय कमेटी रहती है।
4. TCP द्वारा निर्धारित मापदंडों पर परमिशन।
5. पेड़ काटने की अनुमति और अन्य परमिशन्स
इसके बाद ही किसी भी भूमि पर कोई कार्य शुरू हो सकता है

 

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