- बीना। बीना के आगासौद थाना क्षेत्र के पार गांव में 18 महीने पहले चिढ़ाने की बात को लेकर आरोपी द्वारा 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष लोवंशी की न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
चिढ़ाने की बात को लेकर की गई थी हत्या
आगासौद थाना क्षेत्र के पार गांव में खिरिया वाले खेत के पास खंती में 19 जुलाई 2022 को गांव के 45 वर्षीय बल्लू पिता भग्गी सेन का शव मिला था। संदेही आरोपी से पूछताछ की गई थी तो पता चला था कि मृतक बल्लू सेन आरोपी अल्लू महाराज को हमेशा चिढ़ाता रहता था। इसी बात को लेकर 18 जुलाई 2022 की रात को दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था और आरोपी खिरिया की तरफ घूमने चला गया था। थोड़ी देर के बाद वहां पर मृतक पहुंचा और दोनों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया था। इसी दौरान आरोपी अल्लू ने मृतक को खंती में धक्का दिया और पीछे से खुद भी कूद गया था और उसकी गर्दन पकड़कर जब तक पानी में डुबाए रखा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी 21 वर्षीय अल्लू उर्फ आत्माराम पिता राजाराम पारोनिया पर धारा 302 व 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अपर लोक अभियोजक डी के मालवीय ने बताया कि विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष रखा गया था। न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। जिसके आधार पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष लोवंशी की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी को भीगा देखा था तो हुआ था शक
आगासौद थाना के पार गांव के पास बने खिरिया वाले खेत के पास बनी खंती के पानी में 19 जुलाई की दोपहर को मवेशी चराते समय एक युवक को एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया था। जिसके बाद ग्रामीणों को बुलाया गया था। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। शव गांव के ही 45 वर्षीय बल्लू पिता भग्गी सेन का था। इसके बाद मृतक के बड़े भाई ब्रजकिशोर सेन को शक हुआ कि 18 जुलाई की रात को अल्लू महाराज से मेरे भाई बल्लू का विवाद हुआ था। 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे अल्लू महाराज को पानी में भीगा हुआ देखा था। इसी शंका के आधार पर 21 वर्षीय अल्लू उर्फ आत्माराम पिता राजाराम पारोनिया को सरपंच के पास बुलाया गया था। जहां उसने बताया कि वह हमेशा उसे चिढ़ाता था इसलिए उसकी हत्या कर दी।