November 13, 2024 |
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तीन आरोपियों को 6-6 माह का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित

खुरई- मारपीट के मामले में खुरई के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एस के भदकारिया की अदालत ने तीन आरोपियों को 6-6 माह का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

 

 

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने बताया कि 22 फरवरी 2015 को रात्रि 08 बजे फरियादी करन सिंह अपने घर के सामने बैठा हुआ था, तभी उसके गांव के सूरत , जगत एवं मुलायम आए और उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगे, जब फरियादी ने उन्हें गाली देने से मना किया तो सूरत सिंह उसे लाठियों से मारने लगा तथा जगत सिंह व मुलायम सिंह ने उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की, जिसके कारण फरियादी को बाए हाथ की भुजा में व पसली में तथा कमर में चोट आई, फरियादी जब चिल्लाया तो उसका बेटा मुन्ना उर्फ मूरत एवं बहू बीच-बचाब करने आए तभी मुलायम सिंह ने उनकी भी लाठी से मारपीट की, जिससे उसके बेटे मुन्ना को सिर में चोट आई, जगत सिंह ने उसकी बहू को लाठी मारी, जिससे उसके बाए हाथ कलाई में व बाए पैर की जांघ व कमर में चोट आई। मौके पर गांव के अन्य लोग आ गए, जिन्होंने बीच-बचाब किया तथा उसके बेटे मुन्ना को 108 वाहन से इलाज हेतु बीना अस्पताल ले गए। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-खिमलासा द्वारा धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई एस के भदकारिया की न्यायालय ने आरोपीगण सूरत सिंह, मुलायम सिंह एवं जगत सिंह

को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

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