May 17, 2024 |
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

सात वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कारावास

खुरई। खुरई की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने सात वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।

बहला फुसलाकर मासूम बच्ची से किया था दुष्कर्म

विशेष लोक अभियोजक त्रिलोक शास्त्री ने बताया कि 5 मई 2023 को बांदरी थाना क्षेत्र की रजवांस चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक आरोपी ने बेरहमी से दुष्कर्म किया था। नाबालिक बच्ची अपने परिजनो के साथ अपनी मौसी के लड़के की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हुई थी। गांव में सगाई का कार्यक्रम खेत में बने मकान में चल रहा था, सगाई कार्यक्रम के दोरान बच्ची बाहर घूम रही थी। तभी 20 वर्षीय आरोपी ने बालिका को बहला फुसलाकर खेत के पीछे तरफ ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद किशोरी ने पूरी घटना अपनी मां को बताई था। इसके बाद परिजनो ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसके बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला की न्यायालय ने धारा 376 में 20 साल की सजा के साथ 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 363 में तीन साल की सजा के साथ एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

शर्ट के रंग से आरोपी की हुई थी पहचान

बांदरी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रावेंद्र सिंह चौहान ने उस समय बच्ची के सामने संदिग्धों को खड़ा किया था और पहचान कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन पहचान कराने के दौरान आरोपी को ढूढ़ पाना संभव नही हो पा रहा था। तभी बच्ची ने कहा था कि आरोपी गुलाबी रंग की शर्ट पहने हुए था। उसी के चलते जो गुलाबी रंग की शर्ट पहने हुआ था, उसे पुलिस ने बच्ची के सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन उनमें से बालिका ने पहचानने से इंकार कर दिया तभी ग्रामीणों ने कहा था कि गांव का एक 20 वर्षीय युवक यहां नहीं है। पुलिस ने जब घर जाकर देखा तो आरोपी घर पर सोया हुआ था। जिसे बालिका ने पहचान लिया तो पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया था।

Public ki Awaaz
<h4>हमारी एंड्राइड न्यूज़ एप्प डाउनलोड करें </h4>

हमारी एंड्राइड न्यूज़ एप्प डाउनलोड करें

Get real time updates directly on you device, subscribe now.