मयंक जैन खुरई- शनिवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार शुक्ला की अदालत ने खजरा हरचंद गांव में पत्नि की हत्या करने वाले पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 3 हज़ार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। दरअसल मामला 15 अक्टूबर 2021 का है खजरा हरचंद गांव में प्रियंका पिता लल्लन यादव उम्र 19 साल का शव मनोज उर्फ़ मंजू पिता विश्वनाथ भार्गव उम्र 24 साल के घर के कमरे में मिला था। मनोज मृतिका को घटना के 15 दिन पूर्व उड़ीसा के संबलपुर ज़िले से लाया था, जिसके बाद दोनो एक साथ रहने लगे थे। मृतिका अधिकांश मोबाइल चलाती रहती थी, जो मनोज को पसंद नहीं था। वह मृतिका पर शक करता था कि उसका किसी के साथ चक्कर है। जानकारी अनुसार 14 अक्टूबर 2021 की बात है रात प्रियंका और मनोज खाना खाकर कमरे में सोने चले गए। सुबह 5 बजे परिजनों ने देखा की दरवाज़ा खुले हैं, मनोज दिख नही रहा। कमरे में जाकर देखा तो प्रियंका मृत अवस्था में पड़ी और मनोज गायब है। तत्काल शहरी थाना पुलिस डॉग स्क्वायड टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मनोज भार्गव को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश मुकेश कुमार शुक्ला की न्यायालय ने आरोपी मनोज भार्गव को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 3 हज़ार रूपए अर्थदंड के साथ दंडित किया।
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